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जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए यूजर आईडी लें हॉस्पीटल संचालक

पटना। डीएम सह जिला रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु डा चंद्रशेखर सिंह द्वारा निजी स्वास्थ्य संस्थानों, निजी नर्सिग होम में घटित जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण सूचना निर्गत किया गया है। निजी स्वास्थ्य संस्थान, निजी नर्सिंग होम के इंचार्ज जिला सांख्यिकी पदाधिकारी पटना से सम्पर्क कर अपने संस्थान के लिए यूजर आईडी प्राप्त कर अपने संस्थान में घटित समस्त जन्म एवं मृत्यु की घटना की सूचना संबंधित रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु को ससमय भेजना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि कई निजी स्वास्थ्य संस्थान निजी नर्सिंग होम ससमय अपने संस्थान में घटित होने वाले जन्म मृत्यु घटना की सूचना रजिस्ट्रार जन्म.मृत्यु को नहीं देते हैं एवं संबंधित परिवार को अस्पताल छोड़ते समय एक अनौपचारिक जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं जो वैध नहीं होते हैं। डीएम डॉ सिंह ने कहा कि जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में उल्लेख है कि जन्म मृत्यु की ऐसी घटनाएँ जो निजी स्वास्थ्य संस्थानों, निजी नर्सिंग होम आदि में हुई हो उनकी सूचना सम्बन्धित रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु को देने का दायित्व उस स्वास्थ्य संस्थान के इंचार्ज का होता है।

स्वास्थ्य संस्थान द्वारा संबंधित रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु को पंजीकरण हेतु ससमय सूचना दी जाती है तो उक्त घटना के पंजीकरण के पश्चात् रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु द्वारा जन्म अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। डीएम डॉ सिंह ने कहा कि जिले में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण का कार्य भारत के महारजिस्ट्रार के माध्यम से ऑन लाईन किया जा रहा है तथा निजी स्वास्थ्य संस्थानों को भी संबंधित रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से सूचना भेजनी है।

उन्होंने कहा कि जिले के अधिकांश निजी स्वास्थ्य संस्थान निजी नर्सिंग होम द्वारा यह कार्य सफ लतापूर्वक किया जा रहा है किंतु शेष बचे निजी स्वास्थ्य संस्थान, निजी नर्सिंग होम द्वारा यह कार्य अब तक प्रारंभ नहीं किया गया है।

डीएम डा सिंह ने कहा है कि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी पटना से सम्पर्क कर अपने संस्थान के लिए यूजर आईडी प्राप्त कर अपने संस्थान में घटित समस्त जन्म एवं मृत्यु की घटना की सूचना संबंधित रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु को ससमय भेजना सुनिश्चित करें एवं ऐसा कोई प्रमाण पत्र जनता को जारी न करें जिस पर जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र अंकित हो जिससे दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो। इसके साथ ही सभी निजी नर्सिंग होम के इंचार्ज अपने सूचना पट्टï पर यह सूचना भी अंकित करें।