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लोक शिकायत निवारण के तहत 13 मामलों की हुयी सुनवाई

पटना। प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय आवेदन की सुनवाई की गई तथा परिवादी को नियत समय के भीतर न्याय प्रदान करते हुए लाभान्वित किया गया।

शनिवार को पटना, नालंदा, कैमूर जिले के 13 मामलों की सुनवाई की गई तथा नियत समय सीमा के भीतर परिवादी की शिकायत का निवारण कर न्याय प्रदान किया गया।
परिवादी मनोज कुमार एवं भूषण कुमार द्वारा बिहारशरीफ  स्थित कारगिल बस स्टैंड में बंदोबस्त धारियों द्वारा अवैध वसूली का मामला लोक शिकायत निवारण के प्रथम अपील में लाया गया।

नालंदा जिला के परिवादी विकास आनंद द्वारा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तेल्हाड़ा में प्रसव की व्यवस्था कुत्ता काटने की दवा, सर्पदंश की दवा नहीं रहने की शिकायत प्रथम अपीलीय आवेदन में की गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तेल्हाड़ा नालंदा के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ दीपाश्री के विरुद्ध प्रपत्र क गठित कर कार्रवाई करने का आदेश के आलोक में सिविल सर्जन नालंदा द्वारा प्रपत्र क गठित करते हुए विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर द्वारा मामले की जांच कराई गई थी। अस्पतालों में दवा की कोई कमी नहीं है। कैमूर जिला के परिवादी संजीत कुमार खरवार द्वारा अपनी पत्नी का प्रसव  कराने हेतु सदर अस्पताल कैमूर लाया गया जहां पर समुचित इलाज नहीं की गई तथा उन्हें प्राइवेट अस्पताल सुविधा पॉली क्लिनिक मे रेफर किया गया जहां चिकित्सीय लापmरवाही के कारण पत्नी का देहांत हो गया।

लोक शिकायत निवारण के प्रथम अपीलीय आवेदन की सुनवाई में उप विकास आयुक्त पटना रिचि पांडे, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी पटना प्रमंडल सर्व नारायण यादव,उपनिदेशक खाद्य  धीरेंद्र झा, प्रभारी पदाधिकारी लोक शिकायत कोषांग पटना प्रमंडल अनुमेहा कुमारी सहित वीडियो कॉन्फ्र ेंसिंग से जिलाधिकारी कैमूर नालंदा के साथ कई अन्य जिला स्तरीय अधिकारी संबद्ध थे।

श्वेता / पटना