लोक शिकायत निवारण के प्रति पदाधिकारी संवेदनशील एवं तत्पर रहें- डीएम
पटना। जिलाधिकारी पटना डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील में शिकायतों की सुनवाई की और उसका निवारण किया।
डीएम डॉ. सिंह ने आज कुल 8 मामलों की सुनवाई की, जिसमें 5 मामलों का निवारण किया गया तथा 3 मामलों में अंतरिम आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी राकेश रौशन द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अतिक्रमण हटाने हेतु परिवाद पत्र दिया गया था। श्री रौशन ने बहरामपुर मौजा अंतर्गत गैर मजरूआ आम आहर को ग्रामीणों द्वारा किये गये अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु आवेदन दिया था। डीएम डॉ. सिंह ने प्रतिवेदन संतोषजनक होने पर वाद को समाप्त कर दिया।
साथ ही उन्होंने कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग को जल-जीवन-हरियाली अभियान अंतर्गत आहर का जीर्णोद्धार करने का निदेश दिया। उन्होंने थाना प्रभारी, धनरूआ को उपर्युक्त आहर पईन पर पुनः अतिक्रमण नहीं होने देना सुनिश्चित करने का निदेश दिया। डीएम डॉ सिंह ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। जनता की शिकायतों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है। इसके लिए लोक प्राधिकारों को संवेदनशील एवं तत्पर रहना होगा।