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बिहार में 6 सितम्बर तक बढ़ा लॉकडाउन, गृह विभाग ने जारी किया गाइडलाइंस

बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इस बार 17 अगस्त से 6 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। उच्चस्तरीय बैठक के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी किया। इसमें कोरोना की रोकथाम के लिए 30 जुलाई को जारी किया गया आदेश ही प्रभावी होगा।सभी को इस बात का इंतजार था कि आखिर लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या फिर अनलॉक का ऐलान होगा। बिहार में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार किसी तरह की कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। यही वजह है कि गृह विभाग ने 30 जुलाई को जारी किए गए आदेश को ही प्रभावी रखने का फैसला लिया है।

पिछला जो आदेश 16 अगस्त तक के लिए जारी किया गया था, उसके तहत बिहार में धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है। किसी भी तरह के भीड़भाड़ वाले धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक है। बस सेवाओं पर लगी पाबंदी को बरकरार रखा गया है। हालांकि आदेश में कुछ छूट भी दी गई थी। इसके तहत व्यवसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत दी गई है। दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या भी 33 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई थी। पार्क, जिम और शिक्षण संस्थानों पहले की तरह ही बंद रखे गए हैं।

10 प्वाइंट्स में जानिए क्या खुलेगा-क्या रहेगा बंद

  • बिहार के गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा यानी रात 10 से सुबह 5 बचे तक प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रहेगा।
  • टैक्सी-ऑटो पहले की तरह चलेंगे, लेकिन बस सेवा बंद रहेगी। परिवहन विभाग की बसें नहीं चलेंगी।
  • स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण, अनुसंधान जैसे तमाम संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
  • सभी चिकित्सा और आवश्यक सेवाएं लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रहेंगी।
  • जनभागीदारी वाले सभी पूजा स्थल बंद रहेंगे। बिना किसी अपवाद के किसी भी धार्मिक मंडली की अनुमति नहीं होगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, खेल, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों और कार्यों को प्रतिबंधित किया जाएगा। स्टेडियमों को दर्शकों के बिना खोलने की अनुमति होगी।
  • व्यवसायिक और निजी संस्थानों को खोलने की इजाजत होगी। दुकानें भी खुलेंगी। पहले इसकी इजाजात नहीं थी। हालांकि मॉल इसमें शामिल नहीं होंगे। यह जिला प्रशासन पर निर्भर करेगा की दुकानें कब और कितने देर के लिए खोली जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एक अहम शर्त होगी।
  • केवल होम डिलीवरी विकल्प के साथ रेस्तरां को खोलने की अनुमति दी गई है।
  • बैंकों, आईटी और संबंधित सेवाओं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, दूरसंचार, ई-कॉमर्स, पेट्रोल पंप आदि को छूट दी गई है।
  • औद्योगिक प्रतिष्ठानों को आवश्यक एहतियात और सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त कार्यान्वयन के उपायों के साथ काम करने की अनुमति होगी।
  • सरकारी और निजी ऑफिस में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारियों को आने की मंजूरी है।