बिहार में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा, देखिये क्या गाइडलाइन जारी किया है सरकार ने
पटना, 14 जुलाई 2020:- वीडियो कॉंन्फ्रेसिंग के माध्यम से मीडिया के साथ संवाद। सचिव सूचना एवं जन सम्पर्क अनुपम कुमार, सचिव परिवहन संजय अग्रवाल, सचिव स्वास्थ्य लोकेश कुमार सिंह एवं अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों के संबंध में अद्यतन जानकारी दी।
कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को लेकर लगातार समीक्षात्मक कार्रवाई की जा रही है
सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क अनुपम कुमार ने बताया कि कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को लेकर लगातार समीक्षात्मक कार्रवाई की जा रही है और राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। आज यह निर्णय लिया गया है कि 16 जुलाई से 31 जुलाई तक पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू किया जाएगा। यह लॉकडाउन राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय के अतिरिक्त सभी नगर निकायों में लागू किया जाएगा।
सचिव, सूचना ने बताया कि लाॅकडाउन लोगों के हित एवं समाज के हित में है। जिन स्थानों पर ज्यादा संक्रमण फैलने की संभावना थी, उन क्षेत्रों को लाॅकडाउन के दायरे में लाया गया है। कृषि कार्य, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियाॅ, औद्योगिक गतिविधियाॅ सोषल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये जारी रहेंगी। उन्होंने बताया कि आवश्यक एवं अनिवार्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों यथा चिकित्सा सेवाओं, खाद्यान्न एवं किराने के प्रतिष्ठान, दवा की दुकानों, डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान, पेट्रोल पंप एवं सी0एन0जी0 स्टेशन, बैंकिंग एवं ए0टी0एम0, पोस्ट आॅफिस तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्राॅनिक मीडिया आदि सेवाओं को भी इस आदेश की परिधि से बाहर रखा गया है।
मालवाहक वाहन बिना किसी रोक-टोक के चलेंगे
परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान वाहनों के परिचालन को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। इस दौरान गुड्स ट्रांसपोर्ट पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं रहेगी। पूरे राज्य में मालवाहक वाहन बिना किसी रोक-टोक के चलेंगे। इसके साथ ही माल की लोडिंग और अनलोडिंग किसी भी वेयरहाउस पर जारी रहेगी। मोटर गैराज भी पहले की तरह काम कर सकेंगे। सड़क किनारे ढाबे में बैठकर लोग खाना नहीं खा सकते हैं लेकिन खाने की पैकिंग कराकर ले जा सकते हैं।
विशेष निर्देश
- 16 जुलाई से 31 जुलाई तक पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू करने का निर्णय।
- सभी जिला मुख्यालयों, सभी अनुमंडल मुख्यालयों, सभी प्रखंड मुख्यालयों एवं सभी नगर निकायों में लाॅकडाउन होगा प्रभावी।
- लाॅकडाउन लोगों के हित एवं समाज के हित में है। जिन स्थानों पर ज्यादा संक्रमण फैलने की संभावना थी, उन क्षेत्रों को लाॅकडाउन के दायरे में लाया गया है। कृषि कार्य, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियाॅ, औद्योगिक गतिविधियाॅ सोषल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये जारी रहेंगी।
- आवष्यक एवं अनिवार्य सेवायें जारी रहंेगी तथा इससे संबंधित प्रतिष्ठान भी खुले रहेंगे।
उन्होंने बताया कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट पर यथासंभव पाबंदी लगाई गई है। इसमें कुछ एक्ससेप्शन हैं जैसे ट्रेन और फ्लाइट्स पहले की तरह चलती रहेंगी। राज्य सरकार ने इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ट्रेन और फ्लाइट्स पहले की तरह चलती रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान बसें नहीं चलेंगी। बसों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। ऑटो, टैक्सी और हाथ रिक्शा का परिचालन होता रहेगा।
लॉकडाउन के दौरान सरकारी कार्यालय, जरुरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहेगी। वहां आने-जाने के लिए लोग अपने प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए उनको किसी प्रकार की पास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दवा और किराने की दुकानों में काम करने वाले अपनी गाड़ी से आवागमन कर सकेंगे। सरकारी स्टाफ अपने आईकार्ड दिखाकर मूवमेंट कर सकते हैं।
प्रेस मीडिया के लोग भी अपने आई कार्ड दिखाकर मूवमेंट कर सकते हैं
प्रेस मीडिया के लोग भी अपने आई कार्ड दिखाकर मूवमेंट कर सकते हैं। मेडिकल सेवा और पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों के मूवमेंट पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। परिवहन सचिव ने बताया कि ये गाइडलाइन्स 16 जुलाई से लागू हो जायेंगी। इनका उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट और दूसरी सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।
स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना से पिछले 24 घंटे में 655 लोग स्वस्थ हुए हैं। अब तक 13,019 लोग कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं और इस प्रकार बिहार का रिकवरी रेट 69.06 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,432 नये पॉजिटिव मामले सामने आये हैं और वर्तमान में बिहार में कोविड-19 के 5,690 एक्टिव मरीज हैं। सचिव, स्वास्थ्य ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 10,018 सैंपल्स की जांच की गई है।
पिछले 24 घंटे में 15 लाख 27 हजार 300 रूपये की राशि जुर्माने के रुप में वसूल की गई है
अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा 1 जुलाई से लागू अनलॉक-2 के तहत जारी गाइडलाइन का अनुपालन कराया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 01 कांड दर्ज किया गया है और 01 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। पिछले 24 घंटे में 622 वाहन जब्त किये गये हैं और 15 लाख 27 हजार 300 रूपये की राशि जुर्माने के रुप में वसूल की गई है। इस प्रकार 1 जुलाई से अब तक 07 कांड दर्ज किये गये हैं और 05 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। कुल 8,514 वाहन जब्त किए गए हैं और 02 करोड़ 28 लाख 74 हजार 915 रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गयी है।
उन्होंने बताया कि मास्क न पहनने पर भी कार्रवाई की गयी है। पिछले 24 घंटे में मास्क नहीं पहनने वाले 2,868 व्यक्तियों से 01 लाख 43 हजार 400 रूपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गयी है। इस प्रकार 05 जुलाई से अब तक मास्क नहीं पहनने वाले 31,478 व्यक्तियों से 15 लाख 73 हजार 900 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गयी है। कोविड-19 से निपटने के लिये उठाये जा रहे कदमों और नये दिशा-निर्देशों का पालन करने में अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाये जा रहे हैं।