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भौतिक सत्यापन नहीं कराए तो लाइसेंस होगा रद्द

पटना। प्रस्तावित नगरपालिका आम निर्वाचन के पूर्व नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत सभी वैध अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र व कारतूस का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

जिला दंडाधिकारी डा चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि इस परिप्रेक्ष्य में इन क्षेत्रों के थानों में सभी वैध लाइसेंसीधारियों के शस्त्र व कारतूस का भौतिक सत्यापन व निरीक्षण के लिए 13 दिसंबर से 16 दिसंबर तक निर्धारित किया गया है।

पटना जिला के फुलवारीशरीफ, फतुहा, मसौढ़ी, पुनपुन, पालीगंज, बख्तियारपुर, मोकामा , बाढ़, दानापुर, खगौल, बिहटा, रुपसपुर, शाहपुर, जानीपुर, खाजेकला, बहादुरपुर, चौक, गौरीचक, गोपालपुर, सुलतानगंज, आलमगंज, अगमकुंआ, मेहदीगंज, दीदारगंज, मालसलामी, कदमकुंआ, कंकड़बाग, पत्रकारनगर, पाटलीपुत्रा, गांधी मैदान, बेउर, परसा बाजार, शास्त्रीनगर, बाईपास, रामकृष्णानगर, गर्दनीबाग, जक्कनपुर, राजीवनगर, हवाई अडडा, सचिवालय, पीरबहोर, कोतवाली, दीघा, श्रीकृष्णापुरी, बुद्घाकॉलोनी थानाक्षेत्र में प्रात: 10 बजे से शाम 5 बजे शस्त्र का सत्यापन किया जाएगा।

जिला दंडाधिकारी डा सिंह ने बताया कि सभी अनुज्ञप्तिधारी अपने शस्त्र तथा कारतूस का सत्यापन कराएं अन्यथा उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।