ख़बरराष्ट्रीय

EPS’95 पेंशनभोक्ता अब किसी भी समय जमा कर सकते हैं ”जीवन प्रमाण पत्र”, जानें कब तक होगा वैध

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानि EPFO ने अपने पेंशनभोक्ताओं को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के मामले में बड़ी राहत दी है। EPFO कर्मचारी पेंशन स्कीम-95 (EPS 95) के पेंशनभोगी अब अपना जीवन प्रमाणपत्र किसी भी समय जमा करा सकते हैं। इस संबंध में ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्वीटर अकाउंट के जरिए ट्वीट कर जानकारी दी है।

EPFO ने क्या कहा ?

ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा, प्रिय ईपीएस 95 पेंशनभोक्ता क्या आपके जीवन प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि समाप्त हो रही है? अब सदस्य किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है जो प्रस्तुत करने की तिथि से एक वर्ष तक वैध होगा।

यानि ईपीएफओ के कर्मचारी पेंशन स्कीम-95 (EPS 95) के पेंशनभोगी अब अपना जीवन प्रमाणपत्र किसी भी समय जमा करा सकते हैं। आमतौर पर इसे नवंबर में जमा करना होता है। खास बात है कि जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की तारीख से एक साल तक के लिए वैध होगा।

जीवन प्रमाण-पत्र न देने पर क्या होगा ?

इस नियम के मुताबिक, यदि किसी ईपीएस पेंशनभोक्ता ने बीते वर्ष 15 दिसंबर 2021 को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा किया है तो उसे इस वर्ष 15 दिसंबर 2022 को या उससे पहले अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा करना होगा। पेंशनभोक्ता को पेंशन प्राप्त करना जारी रखने के लिए हर साल समय सीमा से पहले अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। अगर वे अंतिम तिथि से पहले इसे जमा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें अगले माह से पेंशन नहीं मिलेगी यानि पेंशनभोक्ता की पेंशन रोक दी जाएगी।

कहां जमा होगा सर्टिफिकेट ?

ईपीएस-95 पेंशनर्स अपना जीवन प्रमाण पत्र यानि लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन जारी करने वाले बैंक, सार्वजनिक सेवा केंद्र (CSC), आईपीपीबी/भारतीय डाकघर, उमंग एप और अपने नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस में जमा करा सकते हैं।

कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी ?

जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए पेंशनभोक्ता को पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर यानि पीपीओ, आधार नंबर, बैंक खाते की डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए पेंशनभोक्ता को आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर की भी जरूरत होगी। यदि आपने अपना मोबाइल फोन नंबर आधार नंबर से कनेक्ट नहीं कराया है तो इसे अवश्य कनेक्ट करा लें।

EPFO के बारे में…

ईपीएफओ विश्व में सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है। ईपीएफओ में ईपीएफ खातों वाले 24.77 करोड़ सदस्य हैं। वहीं ईपीएफओ के 20 फरवरी 2022 को जारी अनंतिम पेरॉल डाटा में रेखांकित किया गया है कि ईपीएफओ ने दिसंबर 2021 के दौरान 14.60 लाख नेट सब्सक्राइबर जोड़े हैं। तुलनात्मक अध्ययन से प्रदर्शित होता है कि दिसंबर 2021 में शुद्ध पेरोल वृद्धि में लगभग 2.06 लाख की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 12.54 लाख नेट सब्सक्राइबर जोड़े गए थे। दिसंबर 2021 में नवंबर 2021 की तुलना में 19.98 प्रतिशत की शुद्ध ग्राहक वृद्धि हुई है।

ईपीएफओ अपने सदस्यों को उनकी सेवानिवृत्ति पर भविष्य निधि, पेंशन लाभ और सदस्य की असामयिक मृत्यु के मामले में उनके परिवारों को पारिवारिक पेंशन और बीमा लाभ प्रदान करता है। ईपीएफओ देश का प्रमुख संगठन है जो ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के कानून के तहत शामिल संगठित / अर्ध-संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।