गुजरात हाईकोर्ट ने शाहरुख खान के खिलाफ दर्ज मामला किया खारिज, ‘रईस’ के प्रमोशन के दौरान हादसे में हुई थी एक शख्स की मौत
गुजरात हाई कोर्ट ने बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को 2017 में उनके खिलाफ दर्ज हुए एक मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने शाहरुख के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले को बुधवार को खारिज कर दिया। यह मामला 2017 में फिल्म ‘रईस’ के प्रमोशन के दौरान मची भगदड़ से जुड़ा है। दरअसल, प्रमोशन कार्यक्रम के दौरान एक शख्स की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। तब दूसरों की जान और उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए शाह रुख खान पर मामला दर्ज किया गया था।
इस केस में जस्टिस निखिल एस करिएल की बेंच ने फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान की तरफ से किए गए कार्यों को लापरवाही या उतावलापन नहीं कहा जा सकता है। जिसके बाद उन्होंने शाह रुख की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें वडोदरा अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग की गई थी। कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी समन को खारिज करने की उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया।
दरअसल 2017 में जब शाहरुख खान ‘रईस’ के प्रमोशन के लिए ट्रेन से जनवरी में मुंबई से दिल्ली जाने वाली अगस्त क्रांति एक्सप्रेस में वड़ोदरा पहुंचे थे। जैसे ही ट्रेन वरोदड़ा रेलवे स्टेशन पर रुकी, शाह रुख खान को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ को देख कर शाह रुख ने उनपर स्माइली बॉल्स और टी-शर्ट फेंके, जिसके बाद लोग बेकाबू हो गए और भगदड़ शुरू हो गई।
इस दौरान भगदड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। उस वक्त रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में कथित रूप से एक युवक की मौत हो गई थी।साथ ही कई अन्य घायल भी हुए थे। कार्यक्रम के दौरान एक पुलिसकर्मी बेहोश भी हो गया था। जिसके बाद स्थानीय नेता जितेंद्र सोलंकी ने इस मामले में शाह रुख खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
इसे लेकर निचली अदालत ने सीआरपीसी की धारा 204 के तहत शाहरुख को समन जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। शाहरुख ने गुजरात हाईकोर्ट में पिटीशन दर्ज करवाई, जिस पर इस साल फरवरी में भी सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान शाहरुख के वकील ने कहा कि ऐक्टर के खिलाफ कोई अपराध का केस नहीं बनता क्योंकि जिस युवक की मौत हुई थी, वह हार्ट का मरीज था और उसी वजह से उसकी मौत हुई।