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बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के गठन के मामले में हस्तक्षेप की मांग की है सुशील मोदी ने

पटना। राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री सम्प्रति राज्य सभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आज मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्ति कांत दास से मिलकर बताया कि नए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 2020 के कारण बिहार के जिला एवं राज्य कॉपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के गठन को लेकर संशय की स्थिति पैदा हो गई है।

बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 के अंतर्गत जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय सहकारिता बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 51 प्रतिशत प्रोफेशनल रखे जाने का प्रावधान किया है। बिहार सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत पैक्स अध्यक्ष जिला सहकारिता बैंक के डायरेक्टर का चुनाव करते हैं और जिला बैंक के अध्यक्ष राज्य सहकारिता बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव करते हैं।

श्री मोदी ने शक्ति कांत दास को बताया कि उपरोक्त दोनों अधिनियमों में विरोधाभास के कारण बिहार में 51 प्रतिशत प्रोफेशनल को बोर्ड में रखा जाना संभव नहीं है। और नाबार्ड रिजर्व बैंक के सर्कुलर का हवाला देकर बैंकों के बोर्ड का पुनर्गठन करने का दबाव बना रहे हैं।

श्री मोदी ने रिजर्व बैंक के गवर्नर से हस्तक्षेप कर इस समस्या का समाधान का आग्रह किया है।