आदर्श आचार संहिता का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करने का डीएम ने दिया निदेश
पटना। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगरपालिका सह जिला पदाधिकारी पटना डॉ चन्द्रशेखर सिंह ने नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा निरुपित आदर्श आचार संहिता का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया है।
उन्होंने कहा कि नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 की अधिसूचना निर्गत की तिथि से जिले के नगर निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है एवं विधिवत रूप से परिणाम की घोषणा तक यह जारी रहेगी। डीएम डॉ सिंह ने कहा कि उम्मीदवारों, सरकारी विभागों एवं कर्मियों तथा नगरपालिकाओं के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आदर्श आचार संहिता में प्रावधान है। इसके उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु वैधानिक उपबंध भी उपलब्ध है। डीएम डॉ सिंह ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु आदर्श आचार संहिता कोषांग गठित किया गया है। यह अनवरत क्रियाशील है।
उन्होंने कोषांग के वरीय नोडल पदाधिकारी एवं सम्बद्ध पदाधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित कराने का निदेश दिया है। डीएम डॉ सिंह द्वारा नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के बारे में नियमित समीक्षा की जाती है एवं आवश्यक निर्देश दिया जाता है। डीएम डॉ सिंह ने कहा कि प्रशासन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं स्वच्छ निर्वाचन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी अभ्यर्थियों को सामान्य आचरण, सभाएँ, जुलूस, नाम निर्देशन एवं कोविड 19 से संबंधित सावधानियों एवं मतदान के दिन के लिए निर्धारित मापदण्डों का अनुपालन करना चाहिए।
निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय से 48 घंटे पूर्व तक की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति न तो सार्वजनिक सभा बुलाए गाए न ही आयोजित करेगा या उसमें उपस्थित होगा। सभा करने की अनुमति संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दिया जाएगा। बिना अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति के किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तावित सभा में ध्वनि विस्तारक यंत्रध्हैण्ड माईक का उपयोग किए जाने पर सहायक अवर निरीक्षक या उसके ऊपर का कोई पुलिस पदाधिकारी उसे जप्त कर सकता है। ध्वनि विस्तारक यंत्र व हैण्ड माईक का उपयोग रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित है।
प्रचार हेतु किए जाने वाले नुक्कड़ सभा की सूचना निर्वाची पदाधिकारी एवं स्थानीय थाना को दी जानी चाहिए। किसी उम्मीदवार द्वारा जुलूस के आयोजन की स्थिति में जुलूस के आरम्भ होने का स्थल, समय तथा तिथि, जुलूस का मार्ग तथा जुलूस की समाप्ति का स्थल एवं समय पूर्व से निर्धारित किया जाएगा तथा सामान्यत: इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जुलूस का आदेश निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दिया जाएगा। जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा न हो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए।