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मतगणना के लिए पालीगंज में व्यवस्था चाक चौबंद

पटना।  कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पालीगंज में मतगणना का कार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) खिरीमोड़ पालीगंज में किया जाएगा।  त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के 4 पद यथा ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य का ईवीएम के माध्यम से तथा ग्राम कचहरी के पंच एवं सरपंच का मतों की गिनती कर मतगणना कराए जाएंगे। शांतिपूर्ण मतगणना कार्य हेतु त्रिस्तरीय सुरक्षा  व्यवस्था की गई है तथा पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को अपनी-अपनी ड्यूटी पर  ससमय उपस्थित रहने एवं अपने अपने कार्यों का जवाबदेही से निष्पादन का सख्त निर्देश दिया गया है।
मतगणना हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था पूरी कर ली गई है। स्वच्छ निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतगणना की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने संयुक्तादेश जारी कर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की है तथा सभी संबंधित अधिकारियों को अपने अपने निर्धारित दायित्व का पूरी जवाबदेही से निष्पादन करने का सख्त निर्देश दिया है। डीएम डॉ चन्द्रशेखर सिंह ने कहा किमतगणना कक्ष के आसपास  भीड़भाड़ का जमाव ना हो। मतगणना कक्ष के आसपास शोर-शराबा, नारेबाजी एवं किसी के द्वारा लाउडस्पीकर ना बजाया जाए। मतगणना परिसर के भीतर धूम्रपान का निषेध सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
मतगणना अभिकर्ताओं के लिए पूरे मतगणना परिसर में मोबाइल फोन रखना वर्जित होगा। मतगणना हॉल मुख्य द्वार पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी का दायित्व होगा कि निर्वाचन अभिकर्ता, गणना अभिकर्ता को मोबाइल फोन मतगणना परिसर में नहीं ले जाने देंगे। मतगणना केंद्र भवन मुख्य द्वार पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्रत्याशियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ता, गणना अभिकर्ता को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत पहचान पत्र के आधार पर मतगणना परिसर में प्रवेश करने देंगे। मतगणना हॉल मुख्य द्वार पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वह मतगणना में अनावश्यक व्यक्तियों की आवाजाही पर निगरानी रखेंगे ताकि मतगणना शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न किया जा सके।
मतगणना केंद्र के बाहर प्रतिनियुक्त गश्ती दंडाधिकारी का दायित्व होगा कि वह मतगणना केंद्र के बाहर अनावश्यक व्यक्तियों के आवागमन पर निगरानी रखते हुए बिना अनुमति प्राप्त वाहनों का परिचालन निषिद्ध करेंगे। विजयी प्रत्याशियों के जुलूस इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र में वर्जित रहेगा। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पालीगंज एवं थानाध्यक्ष पालीगंज मतगणना स्थल पर सतत निगरानी रखेगे तथा मतगणना स्थल पर स्वयं भ्रमणशील रहकर मतगणना स्थल के अंदर एवं बाहर अपने स्तर से भी विधि व्यवस्था संधारण करेंगे तथा यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी पालीगंज मतगणना परिसर के आसपास धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू रखेंगे। मतगणना कार्य के सतत निगरानी एवं किसी भी आकस्मिक स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतगणना कराने हेतु जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जिसका दूरभाष संख्या 0612- 2677357 है। पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र के लिए अनुमंडल पदाधिकारी पालीगंज एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पालीगंज संपूर्ण विधि व्यवस्था के प्रभार में रहेंगे तथा विधि व्यवस्था के वरीय प्रभार में श्री  रिची पांडे उप विकास आयुक्त तथा श्री अशोक मिश्रा नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी रहेंगे।
श्वेता / पटना