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निगम बोर्ड की सहमति के बिना कचड़ा संग्रहण शुल्क वसूल रही स्पैरो

पटना। पटना नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर मीरा देवी ने नगर आयुक्त को लिखे पत्र में कहा कि सशक्त स्थायी समिति के निर्णय द्वारा 28 सितंबर 2020 को स्पैरो साफ्टटेक प्रा लि को नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सभी संपतियों से ठोस कचड़ा प्रबंधन शुल्क को होल्डिंग टैक्स वसूलने का आदेश दिया गया है जो सरासर गलत है। पूर्व डिप्टी मेयर ने कहा कि स्पैरो सोफ्टेक प्रा लि को नगर निगम बोर्ड द्वारा सिर्फ होल्डिंग टैक्स वसूल करने का निर्णय पारित किया गया है जिसके आलोक में पिछले कई साल से होल्डिंग टैक्स वसूल रही है।

बिना नगर निगम बोर्ड की सहमति के स्पैरो साफ्टेक प्रा लि को कोई अन्य कार्य कैसे सौंपा जा सकता है। स्पैरो साफ्टेक प्रा लि द्वारा पटना शहर के आवासीय व व्यावसायिक भवनों से अनाप शनाप राशि वसूल किया जा रहा है। ऐसे कई मामले सामने आये हैं कि होल्डिंग टैक्स से तीन या चार गुणा अधिक कचड़ा शुल्क वसूल किया जा रहा है। पूर्व डिप्टी मेयर सहित अन्य पार्षद अर्चना राय, जय प्रकाश सिंह, पिंकी यादव, तरुणा राय, गीता देवी, विनय कुमार पप्पू ने भी नगर आयुक्त से निगम बोर्ड के द्वारा पारित यूजर चार्ज को पुन: समीक्षा के लिए निगम पर्षद की बैठक आहूत करने की मांग की है।

श्वेता / पटना