अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में आई तेजी, प्रत्येक माह नियमित रूप से होगी जिला अनुकंपा समिति की बैठक
पटना। प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल की पहल पर सरकारी कार्यालयों के मृत कर्मियों के निकटतम आश्रित को अनुकंपा पर नियुक्ति के मामलों में तेजी आई है। आयुक्त ने सभी जिलाधिकारी को अनुकंपा पर नियुक्ति के मामलों में पूरी सहानुभूति एवं संवेदना के साथ मृत कर्मी के निकटतम आश्रित को सरकारी प्रावधान के अनुरूप लंबित नियुक्ति की अविलंब प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश दिया। आयुक्त की विशेष पहल पर प्रमंडल के सभी जिलों में अनुकंपा नियुक्ति के 225 से अधिक लंबित मामलों का निष्पादन हुआ है।
उन्होंने सभी जिलाधिकारी को संबंधित कार्यालयों विभागों से प्राप्त अभ्यावेदन व दस्तावेज के आधार पर बैठक के पूर्व ही पूरी तैयारी कर लेने का निर्देश दिया। आयुक्त ने सभी डीएम को अपने अपने जिले के स्थापना शाखा द्वारा अनुकंपा नियुक्ति संबंधी कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने का निर्देश दिया। आयुक्त ने अब शेष बचे मात्र 95 मामलों के निपटारा हेतु प्रत्येक जिला में स्थापना उप समाहर्ता एवं कर्मियों की टीम को सक्रिय एवं तत्पर कर संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करने तथा लंबित मामलों का तत्परता से निष्पादन करने का निर्देश सभी जिलाधिकारी को दिया है।
इसके लिए अनुकंपा पर नियुक्ति होने वाले संबंधित कर्मी के निकटतम आश्रित का सभी बांछित कागजात प्राप्त करने तथा चेक लिस्ट के अनुरूप सभी कागजातों का कर्मी वार फाइल संधारित करने का निर्देश दिया ताकि ससमय त्रुटि का निराकरण कर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जा सके। अगर किसी कार्यालय अथवा विभाग से किसी बांछित कागजातसमय पर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं तो संबंधित विभाग से तत्पर होकर कागजात प्राप्त करने तथा फाइल पूर्ण रखने का निर्देश दिया। आयुक्त ने सभी जिलाधिकारी को प्रत्येक माह जिला अनुकंपा समिति की नियमित बैठक करने तथा संबंधित कार्यालय ध्विभाग की रिक्ति को भरने का निर्देश दिया है।
आयुक्त ने आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक बैठक भी आयोजित करने का निर्देश दिया। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित मामलों की शिकायत जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष की जा सकती है। इस मामले में जिलाधिकारी स्थापना उप समाहर्ता को लोक प्राधिकार बनाया गया है। इस शिकायत की सुनवाई विहित प्रक्रिया के तहत नियत समयावधि में की जाएगी तथा उसका वास्तविक निवारण निश्चित समयावधि मे होगा।
श्वेता / पटना