ख़बरपटनाबिहारराज्य

सीसीटीवी फुटेज व सोशल मीडिया के आधार पर दोषियों की होगी पहचान- आयुक्त

पटना। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने कहा है कि अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में हिंसक प्रदर्शन करने वालों से कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा। सीसीटीवी फु टेज,वीडियो कैमरा और सोशल मीडिया में पोस्ट के आधार पर दोषियों की पहचान की जाएगी।

उन्होंने कहा है कि विधि व्यवस्था संधारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें व्यवधान उत्पन्न करने वालों के विरूद्ध विधि सम्मत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। प्रमंडल अंतर्गत सभी जिलों के निवासियों के नाम एक अपील में आयुक्त श्री रवि ने कहा कि अफ वाहों एवं अपुष्ट सूचनाओं पर ध्यान न दें। सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम पर किसी भी तरह के तथ्यहीन, भ्रामक, झूठे एवं हिंसक मैसेज, फ ोटो, वीडियो पोस्ट, शेयर कॉमेन्ट न करें। सरकारी सम्पत्ति आप ही की सम्पत्ति है। इसे नुकसान न पहुँचाएँ। रेलवे एवं सड़क यातायात को बाधित न करें।युवा किसी के बहकावे में न आयें एवं हिंसक गतिविधियों में शामिल न हों।

आयुक्त श्री रवि ने कहा कि अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी जिलों में वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। सभी जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक स्वयं क्षेत्रों में विधि व्यवस्था संधारण कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं। सुरक्षा बलों द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। अद्र्धसैनिक बलों की कम्पनियाँ तैनात की गई है। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। आसामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटा जा रहा है।

प्रशासन का आसूचना संग्रह तंत्र 24Ó7 क्रियाशील है। उपद्रवियों पर सरकार की पैनी नजर है। असामाजिक तत्वों की हर गतिविधि सीसीटीवी एवं वीडियो कैमरा की निगरानी में है।Ó सोशल मीडिया के द्वारा अफ वाह फैलाने वाले लोगों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिंसक प्रदर्शन एवं उपद्रव करने वालों के विरूद्ध विधि सम्मत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। विरोध के दौरान दर्ज प्राथमिकी से संबंधित संलिप्त व्यक्तियों की पहचान करते हुए उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी । यदि असामाजिक तत्वों आन्दोलनकारियों द्वारा यातायात में बाधा पहुँचाने, रेल सम्पति, वाहनों की तोड़ फ ोड़ एवं सरकारी गैर सरकारी सम्पत्ति, भवन का किसी भी प्रकार का नुकसान करने का प्रयास किया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 151 के अतिरिक्त भादसं एवं  रेल अधिनियम की अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

आयुक्त श्री रवि ने लोगों से आह्वान किया कि किसी भी प्रकार की संदेहास्पद, भ्रामक या उत्तेजक सूचना के बारे में जानकारी थाना, जिला नियंत्रण कक्ष एवं वरीय पदाधिकारियों को दें। आयुक्त श्री रवि ने कहा कि प्रशासन हर आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद है। आम जनता को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में हिंसक प्रदर्शन करने वालों के विरूद्ध प्रशासन द्वारा कार्रवाई जारी है। शनिवार को पुलिस द्वारा की गयी कार्रवाई में 61 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छापामारी अभियान चल रहा है। मसौढ़ी के दो कोचिंग संस्थानों द्वारा लोगों को भड़काया गया है। उनके विरूद्ध भी प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।