बिना अनुमति विज्ञापन चिपकाने पर पटना नगर निगम दर्ज करेगा एफआईआर
पटना। शहर की सुंदरता बिगाड़ रहे अवैध बैनर पोस्टर पर पटना नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही दीवारों पर पेंट एवं पोस्टर के माध्यम से जॉब वैकेंसी एवं प्रचार प्रसार आदि के विज्ञापन प्रदर्शित करने वालों पर पटना नगर निगम द्वारा एफ आईआर दर्ज करवाया गया है।
बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में संपत्ति निरूपण अधिनियम की धारा 145 के अर्तगत यह कार्रवाई की गई। शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए पेंटिग के माध्यम से दिवारों को आकर्षक रूप दिया जा रहा है। इन विज्ञापनकर्ताओं द्वारा इसे गंदा कर दिया जाता है।
संजय गांधी जैविक उद्यान, मौर्यलोक परिसर, गंगा रिवर फ्रंट, ईको पार्क की दिवारों पर कई जगहों पर जॉब वैकेंसी, ट्रेनिंग के नाम पर एजेंसी द्वारा दीवारों को गंदा किया गया है। ऐसे में पूरे नगर निगम क्षेत्र में इन्हें चिन्हित कर इन पर एफ आईआर दर्ज करने का नगर आयुक्त द्वारा निर्देश दिया गया है। पटना नगर निगम द्वारा शहर में विभिन्न दिवारों पर पार्ट टाइम, फुल टाइम जॉब का विज्ञापन देने वाली एजेंसी पर एफ आईआर दर्ज करवाया गया है। नूतन राजधानी अंचल के इलाकों में इस प्रकार के विज्ञापन पर नगर आयुक्त द्वारा संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है।
बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में संपत्ति निरूपण अधिनियम की धारा 145 के अर्तगत पटना नगर निगम को यह अधिकार दिया गया है कि बिना नगर आयुक्त के लिखित अनुमति के विज्ञापन के लिए पोस्टर, पंपलेट, दीवार लेखन नहीं किया जा सकता है। नगर निगम को यह अधिकार है कि वह बिना कोई कानूनी नोटिस दिए संपति विरूपण करने वाले पोस्टर, पंपलेट, दीवार लेखन आदि का हटा सकता है।