युवाओं का मतदाता बनना हुआ आसान, अब साल में चार बार अवसर
पटना। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में निर्वाचक सूची में आधार को जोडऩे एवं प्रमाणीकरण हेतु स्वैच्छिक आधार पर निर्वाचकों से आधार संग्रहण के संबंध में सभी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के जिला अध्यक्षों, सचिवों, प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई।
बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में पंजीकरण, विलोपन, संशोधन एवं पंजीकृत निर्वाचकों की पहचान तथा प्रमाणीकरण हेतु आधार संख्या संग्रहण के नवीन व संशोधित प्रारूप के संबंध में जानकारी दी गई।डीएम डॉ सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता के पंजीकरण हेतु 4 अर्हता तिथियाँ निर्धारित की गई है। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर। नये प्रावधानों के अनुसार अब मतदाताओं को साल में चार बार मतदाता सूची में नाम शामिल करने का मौका मिलेगा। जिस तिमाही में उनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो जाएगी उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा।
डीएम डॉण् सिंह ने कहा कि इस प्रावधान से युवाओं का मतदाता बनना अब बहुत आसान हो गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए ऑनलाईन फ ार्म भी भरा जा सकता है अथवा बीएलओ या वोटर सर्विस सेन्टर से सहायता ली जा सकती है और जानकारी प्राप्त की जा सकती है। डीएम डॉ सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फ ार्म भरने की प्रक्रिया को भी काफी सरल कर दी गयी है। एपिक आधार लिंकिंग पर प्रकाश डालते हुए डीएम डॉ सिंह ने कहा कि आवेदकों की आधार संख्या के संबंध में कार्रवाई करते समय आधार वित्तीय और अन्य रियायतें, लाभ और सेवाओं का लक्षित परिदान अधिनियम 2016 की धारा 37 के तहत दिए गए उपबंध का पालन अवश्य किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में आधार विवरण को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। मौजूदा निर्वाचकों की आधार संख्या के संग्रहण के लिए 1 अगस्त से एक समयबद्ध अभियान शुरू किया गया है। आधार संख्या प्रदान करना पूरी तरह से स्वैच्छिक है।
डीएम डॉ सिंह ने निदेश दिया कि सभी ईआरओ बीएलओ से नियमित सम्पर्क में रहेंगे तथा उनके लिए संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन करेंगे। डीएम डॉ सिंह ने कहा कि विशेष कैम्प दिवस के अवसर पर सभी बीएलओ अपने अपने मतदान केन्द्र पर जरूर उपस्थित रहेंगे। बैठक में अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।