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जबरन बाढ़ आपदा राशि लेने वालों के खिलाफ दर्ज होगी प्राथमिकी- डीएम

पटना। डीएम डा चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि  आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देश के अनुरूप बाढ़ आपदा की राशि नियमानुसार प्रदान की जा रही है। इस क्रम में बख्तियारपुर प्रखंड अंतर्गत करनौती पंचायत के कुछ व्यक्तियों द्वारा बाढ़ आपदा राशि के लिये सरकारी निर्धारित मानदंड के प्रतिकूल जाकर प्रशासन पर अनुचित दबाव बनाने हेतु प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सामने लोगों ने हंगामा किया। बाढ़ आपदा राशि के लिए सूची वार्ड एवं पंचायत अनुश्रवण समिति से पारित कर ही अंचलाधिकारी को भेजा जाता है।
साथ ही संबंधित गांव व पंचायत 7 दिनों तक पानी से घिरा होने तथा बाहरी संपर्क भंग होने की स्थिति में ही बाढ़ आपदा राशि के लिए संबंधित गाँव व पंचायत देय होती है। डीएम डा सिंह ने कहा कि करनौती पंचायत में मात्र खेतों में पानी है किंतु गांव में पानी का प्रवेश नहीं हुआ है एवं न  ही लोगों का बाहरी संपर्क ही भंग हुआ है। साथ ही वार्ड व पंचायत से सूची पारित भी नहीं कराया गया है। वर्ष  2016 में करनौती पंचायत में बाढ़ आपदा की राशि ली गई थी जिसका कई प्रतिनिधियों ने विरोध दर्ज करते हुए लोकायुक्त के यहां मामला दर्ज किया गया था जिसकी सुनवाई हुई है। तदनुसार लोकायुक्त के आदेश से आपदा की राशि की वसूली की जा रही है। साथ ही लोकायुक्त के आदेश पर एफ आईआर एवं नीलाम पत्र वाद भी दायर किया गया है। जिलाधिकारी ने अनावश्यक दबाव बनाने वाले और विधि व्यवस्था की समस्या पैदा करने वाले तत्वों को चिन्हित कर एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
श्वेता / पटना