CAA पर फिलहाल रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई की। नागरिकता संशोधन कानून पर फिलहाल रोक से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। ख़बरों के मुताबिक अभी तक 140 से ज्यादा याचिकायें दाखिल हुई हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पांच जजों की संविधान पीठ ही अंतरिम राहत दे सकती है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नई याचिकाओं पर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। असम और त्रिपुरा के मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने अलग कर दिया है।
आपको बताते चलें कि सुनवाई शुरू होने से पहले कोर्ट नंबर एक पूरी तरह से खचाखच था, जिसकी वजह से कोर्ट के और दरवाज़े खोलने पड़े थें। सीजेआई एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ मामले की सुनवाई में भीड़ के चलते परेशानी हुई। जिस पर अटार्नी जनरल ने कहा कि वकील अंदर नहीं आ पा रहे हैं। शांतिपूर्वक माहौल होना चाहिए। कुछ किया जाना चाहिए। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि ये देश की सबसे बडी अदालत है। इस पर सीजेआई ने सुरक्षाकर्मियों को बुलाया.
अटॉर्नी जनरल ने कहा, आज 144 याचिकाएं लगी हैं। फिर CJI बोले, सभी को कोर्ट में आने की क्या जरूरत, लेकिन सभी पक्षों के साथ बैठक करेंगे। लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, कुल मिलाकर 140 से ज्यादा याचिकाएं हैं। हमें हलफनामा भी दाखिल करना है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, अभी प्रारंभिक हलफनामा दे रहे हैं। केंद्र को 60 याचिकाएं मिली हैं।