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सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले को 5-जी हैंड हेल्ड से चालान

निर्वाचन के दौरान सड़क सुरक्षा उल्लंघनकर्ताओं पर भी रहेगी नजर।

– यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई।

– ई चलानिंग को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से हैंड हेल्ड डिवाइस के लिए परिवहन विभाग एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ हुआ समझौता।

– करार के तहत परिवहन विभाग के प्रवर्तन तंत्र एवं यातायात पुलिस को एसबीआई द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा 5-जी युक्त हैंड हेल्ड डिवाइस

एसबीआई के खाते में जमा होगी हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से ई चालानिंग की राशि।

– यातायात उल्लंघनकर्ताओं को सुविधानुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन चालान राशि जमा करने की दी गई है सुविधा
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राज्य में निर्वाचन के दौरान सड़क सुरक्षा उल्लंघनकर्ताओं पर भी परिवहन और पुलिस की नजर रहेगी। इसके लिए ई चलानिंग व्यवस्था को और प्रभावी बनाया गया है। 5-जी युक्त हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से ऐसे उल्लंघनकर्ताओं की ई चलानिंग कर जुर्माना लगाया जायेगा। इसके लिये परिवहन विभाग ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के साथ समझौता (एमओयू) किया है।

एसबीआई उपलब्ध कराएगा एचएचडी

समझौते के तहत परिवहन विभाग के प्रवर्तन तंत्र एवं यातायात पुलिस को एसबीआई द्वारा 5-जी युक्त हैंडहेल्ड डिवाइस उपलब्ध कराया जायेगा। इस मौके पर परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल, मुख्य महाप्रबंधकस्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), बेली रोड शाखा, विश्वेशरैया भवन, पटना श्री शिव ओम दीक्षित, राज्य परिवहन आयुक्त विशाल राज, विशेष कार्य पदाधिकारी अर्चना कुमारी, महाप्रबंधक शैलेन्द्र सिंह तड़ागी, उपमहाप्रबंधक तरुण कुमार सक्सेना आदि उपस्थित थे।

की जाएगी सख्त कार्रवाई

परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई के लिए हैंडहेल्ड के माध्यम से ई चलानिंग की जा रही है। निर्वाचन के दौरान भी उल्लंघनकर्ताओं पर सख्त करवाई की जाएगी।

एसबीआई के खाते में जमा होगी जुर्माना राशि

परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस समझौते के तहत, परिवहन विभाग के प्रवर्तन तंत्र एवं यातायात पुलिस को एसबीआई द्वारा 5जी हैंड हेल्ड डिवाइस उपलब्ध कराया जायेगा एवं ई चालानिंग की राशि एसबीआई के खाते में जमा की जायेगी। पूर्व में हुए समझौते के तहत ई चालानिंग हेतु हैंड हेल्ड डिवाइस एचडीएफसी बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाता था।

यूपीआई, डेबिट-क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से जुर्माना राशि कर सकेंगे जमा

यातायात उल्लंघनकर्ताओं को जुर्माना राशि जमा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग चैनलों पर कई विकल्प दिये जायेेंगे। अपनी सुविधानुसार यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्यूआरकोड इत्यादि के माध्यम से जुर्माना राशि का भुगतान कर सकेंगे।