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धोखाधड़ी मामले में ट्रंप के खिलाफ 355 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया

न्यूयॉर्क, 17 फरवरी (वार्ता) अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके व्यापारिक संगठनों पर धोखाधड़ी के एक मामले में 355 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया है।
यह जुर्माना न्यूयॉर्क की एक अदालत ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क राज्य के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स द्वारा दायर एक व्यापार धोखाधड़ी मामले में लगाया था। अदालत ने श्री ट्रम्प और उनके व्यापारिक संगठनों को 355 मिलियन डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया।
न्यूयॉर्क काउंटी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आर्थर एफ. अंगोरोन ने एक फैसले में कहा कि श्री ट्रम्प और उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं ने एकाउंटेंट को गलत वित्तीय डेटा प्रस्तुत किया, जिससे धोखाधड़ी वाले वित्तीय विवरण सामने आए।
श्री एंगोरोन ने 92 पेज के दस्तावेज़ के सारांश में कहा, “प्रतिवादियों के तथ्य और विशेषज्ञ गवाह वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। प्रतिवादी जिम्मेदारी स्वीकार करने या भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण लगाने में विफल रहे।”
न्यायाधीश ने एक स्वतंत्र मॉनिटर की नियुक्ति, निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र निदेशक की स्थापना का आदेश दिया और प्रतिवादियों के न्यूयॉर्क में व्यापार करने के अधिकार को कुछ वर्षों के लिए सीमित कर दिया। अदालत ने श्री ट्रम्प, श्री एलन वीसेलबर्ग (ट्रम्प संगठन के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी) और जेफरी मैककॉन्की (ट्रम्प संगठन के पूर्व नियंत्रक) को किसी भी न्यूयॉर्क निगम या अन्य कानूनी इकाई के अधिकारी या निदेशक के रूप में सेवा करने से तीन साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। . कर दिया है। अदालत ने वीसेलबर्ग और मैककॉन्की को किसी भी न्यूयॉर्क निगम या राज्य में इसी तरह की व्यावसायिक इकाई के वित्तीय नियंत्रण कार्य में सेवा करने से स्थायी रूप से रोक दिया। इसके अतिरिक्त, वीसेलबर्ग के साथ-साथ श्री ट्रम्प के बेटों डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर और एरिक ट्रम्प पर क्रमशः $ 10 लाख, $ 40.1 लाख और $ 40.1 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
एरिक ट्रम्प और डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर ने फैसले की आलोचना की है, और श्री ट्रम्प के वकील क्रिस किस ने भी अपील करने की योजना का संकेत दिया है। मामले की सुनवाई 02 अक्टूबर, 2023 को शुरू हुई और 11 जनवरी, 2024 को समाप्त हुई। श्री ट्रम्प इस मामले में कई बार अदालत में पेश हुए थे।
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