कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों पर रोक के दिशा-निर्देशों पर सुझाव आमंत्रित
नयी दिल्ली, 16 फरवरी (वार्ता) उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिये तैयार दिशा-निर्देशों के प्रारूप पर सार्वजनिक सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।
मंत्रालय की शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार ये प्रारूप दिशा-निर्देश उपभोक्ता मामलों के विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और इन पर सार्वजनिक टिप्पणियां/ सुझाव/ प्रतिक्रियायें 30 दिनों के भीतर (16 मार्च, 2024 तक) केंद्रीय प्राधिकरण को भेजी जा सकती हैं।